ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा- 'ऑक्सीजन रोकने वालों को हम लटका देंगे'
देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है;
नई दिल्ली। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते देश में हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक में लगातार ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं। इसी बीच आज शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन में कोई अधिकारी ऑक्सीजन सप्लाई में अड़चन डाल रहा है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसे हम लटका देंगे।
आज सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है और कहा कि हम उस व्यक्ति को लटका देंगे।
बेंच ने कहा कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।
न्यायामूर्ति विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल और सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वकील की ओर से दलीलों को सुनते हुए मामलों में भारी वृद्धि को ‘सुनामी’ करार दिया।
दिल्ली सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि अगर उसे उसे आवंटित कोटे की 480 टन ऑक्सीजन नहीं मिली तो व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। उन्हाेंने कहा कि शहर में पिछले कुछ दिनों में प्रति दिन केवल 380 टन ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी और शुक्रवार को केवल 300 टन ही ऑक्सीजन मिली है।
पीठ ने केंद्र से मामले में प्रतिक्रिया मांगते हुए कहा, “आपने (केन्द्र ने) 21 अप्रैल को दिल्ली में प्रतिदिन 480 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति का आश्वासन दिया था। हमें बताएं यह कब तक आयेंगा? दिल्ली 480 टन प्रति दिन की अभी भी वाट जोह रहा है।”
अदालत ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों से यह भी पूछा कि केंद्र द्वारा उसे आवंटित ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए टैंकरों की सुरक्षा के उसने क्या कदम उठाए हैं।
पीठ ने कहा, “हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे।”
दरअसल कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की सांसों पर आए संकट को देखते हुए महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने जल्द से जल्द ऑक्सीजन दिलाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। महाराजा अग्रसेन अस्पताल की इस याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की।