दार्जिलिंग से सुरक्षा बलों को हटाने का आदेश: दीपक मिश्रा
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिंगपोंग की पहाड़ियों पर तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों को आठ मार्च के बाद हटाने की अनुमति आज दे दी।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिंगपोंग की पहाड़ियों पर तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों को आठ मार्च के बाद हटाने की अनुमति आज दे दी।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार की ओर से एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की दलीलें सुनने के बाद सुरक्षा बलों हटाने का आदेश दिया।
वेणुगोपाल ने दलील दी थी कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का अधिकार केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसे (केंद्र को) दार्जिलिंग इलाके से सुरक्षा बलों को वापस हटाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने इस बाबत कोलकाता उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें उसने केंद्र को इन इलाकों से सुरक्षा बल हटाने से रोक दिया था।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को गुजरात चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बलों की आठ में से चार कंपनियां हटाने की अनुमति दी थी।
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से एटर्नी जनरल ने कहा कि वहां अब हालात अब काबू में है और राजमार्ग भी खुल चुका है। केंद्र को ये सुरक्षा बल कहीं और तैनात करने की अनुमति दी जानी चाहिए।