मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में दोषी को फांसी की सजा
मध्यप्रदेश के धार जिले के अपर जिला सत्र न्ययाधीश अकबर शेख ने चार साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के दोषी युवक को फांसी की सजा सुनाई है।;
धार। मध्यप्रदेश के धार जिले के अपर जिला सत्र न्ययाधीश अकबर शेख ने चार साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के दोषी युवक को फांसी की सजा सुनाई है।
कल सुनाए गए अपने आदेश में न्यायाधीश शेख ने लिखा “बेटियां खुदा की रहमत हैं और उन्हें क्षत-विक्षत लाश के रूप में बदलने वाला अपराधी उदारता के लायक नहीं है।” उन्होंने लिखा कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य क्षम्य नहीं है और विरले से विरलतम मामले की श्रेणी में आता है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 दिसंबर 2017 को चार वर्षीय मासूम बच्ची का शव धार जिले के मनावर की नदी के किनारे मिला था। पुलिस ने 16 दिसंबर को ही आरोपी करण को गिरफ्तार कर लिया था। 5 महीने पुराने इस प्रकरण की सुनवाई 153 दिनों में पूरी हो गई।
अदालत ने आरोपी करण को बच्ची की हत्या करने के मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई, जबकि दुष्कर्म एवं लैंगिक अपराधों में बालको का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। करण को बच्ची का अपहरण में पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने आरोपी को 17 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।
एक महीने के अंदर ये दूसरा मामला है, जिसमें दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। इसके पूर्व इंदौर की एक अदालत ने चार माह की मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी।