अदालत ने दुष्कृत्य के आरोपी को सात वर्ष की सजा सुनाई

मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने दुष्कृत्य के एक मामले में एक आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है

Update: 2018-03-17 13:34 GMT

मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने दुष्कृत्य के एक मामले में एक आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के नागपुरे ने कल इस मामले की सुनवाई में लोकेंद्र जाटव को दुष्कृत्य का आरोपी करार देते हुए उसे सात वर्ष की कैद और उसके दोनों भाइयों बलबीर और रिंकू को दुष्कृत्य पीड़िता के पति और जेठ की मारपीट करने के आरोप में एक -एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार जिले के रिठौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़बारी निवासी एक विवाहिता 09 सितंबर 2016 को शौच के लिये गांव से बाहर खेत पर गई थी।

उसी दौरान गांव के ही लोकेंद्र जाटव ने उसके साथ दुष्कृत्य किया। दुष्कृत्य पीड़िता का पति और जेठ जब इसकी शिकायत करने आरोपी के घर गए तब उसके भाई बलबीर और रिंकू ने उनके साथ मारपीट की।

मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान संबंधित न्यायालय में पेश किया।

 

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