अदालत ने हत्या के 5 आरोपियाें को उम्रकैद की सज़ा सुनाई  

 मध्यप्रदेश के भिंड में अदालत ने हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में 5 आरोपियाें को उम्रकैद और 23 -23 हजार रूपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।;

Update: 2017-11-17 12:02 GMT

भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिंड में अदालत ने हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में 5 आरोपियाें को उम्रकैद और 23 -23 हजार रूपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

मध्यप्रदेश के भिण्ड जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उमेश पांडव ने हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में आरोप साबित होने पर कल 5 आरोपियों को उम्रकैद और 23-23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि 5 आरोपियों को आरोप साबित नहीं हो पाने पर दोष मुक्त किया गया है। 

अभियोजन के अनुसार भिण्ड जिले के बरोही थाना क्षेत्र के डोंगरपुरा गांव में 21 जुलाई 2008 को भगवान सिंह और चिमन सिंह मवेशी चराने जा रहे थे। इस दौरान भीकम सिंह के खेत के पास आरोपी लालजी सिंह भदौरिया, मलखान, राकेश, रामवीर, नरेश, श्यामवीर सिंह, जितेन्द्र सिंह, मनोज, कमलसिंह और राजूसिंह ने हथियारों के साथ दोनों को घेर लिया और बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें भगवान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी तथा चिमन गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हाे गया था। 

पुलिस में प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश के किया और आरोप साबित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश उमेश पांडव ने आरोपी लालसिंह, मलखान सिंह, राकेश सिंह, नरेश सिंह और रामवीर सिंह को आजीवन कारावास और 23-23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

इस मामले में आरोपी श्यामसिंह, जितेन्द्र सिंह, मनोज, कमलसिंह और राजूसिंह को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने दोष मुक्त किया है।

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