हाईकोर्ट की बेबसाइट पर जारी आदेश की कॉपी भी मान्य होगी
हाईकोर्ट की बेबसाइट से निकाली गई आदेश की कॉपी सभी दफ्तरों एवं कार्यालयों में मान्य होगी;
बिलासपुर। हाईकोर्ट की बेबसाइट से निकाली गई आदेश की कॉपी सभी दफ्तरों एवं कार्यालयों में मान्य होगी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा व जस्सिट आरपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने अहम आदेश जारी करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को कहा कि बेबसाइट पर जारी आदेश की मान्य होगी।
हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई में मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को कहा कि प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों और जिला कलेक्टर को इस आदेश को सर्कूलेट करें की अब बेबसाइट की कॉपी प्रदेश में मान्य होगी।
आज हाईकोर्ट में एक याचिका पर जिसमें प्रतिवादी की तरफ से मुम्बई हाईकोर्ट की बेबसाइट से निकाली गई आदेश की कॉपी को प्रस्तुत की गई थी। जिस पर यह कहते हुए उसे मान्य न करने का अनुरोध किया गया था कि यह प्रमाणित कॉपी नही हैं।
कस्टम एक्साइज के द्वारा हाईकोर्ट में अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बेबसाइट की कॉपी अब से प्रदेश में मान्य होगी और इस आदेश की प्रदेश भर में प्रसारित किया जाए।
पंचायत सचिवों की वेतन कटौती पर रोक
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव की एकल खण्ड पीठ ने पंचायत सचिवों द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके वेतन से कटौती पर आगामी तिथि तक रोक लगा दी है।
ज्ञात हो कि शासन के द्वारा वर्ष 2013 में पंचायत सचिवों के वेतन पुनर्निरीक्षण करते हुए दो नये ग्रेड पे व वेतन बैण्ड निर्धारित किये थे। जिसके अनुसार पंद्रह वर्ष से कम सेवा अवधि वाले पंचायत सचिवों को 3500-10000 वेतन बैण्ड व1100 ग्रेड पे दिया गया।
वहीं 15 वर्ष व अधिक सेवा अवधि वाले पंचायत सचिवों को 3500-10000 वेतन बैण्ड व 1200 ग्रेड पे.निर्धारित किया। उक्त आदेश के संदर्भ में प्रार्थी याचिकाकर्ता पंचायत सचिवों को बिना नोटिस जारी किये जनपद पचायत द्वारा उनके वेतन में कटौती कर दी गई। वह 2017 में अचानक बिना सूचना दिये 2013-2017 तक दियेगये अधिक वेतन को रिकवरी के नाम पर कतौती कर दी गई व स्थानीय निधि सम परीक्षा के सत्यापन के आधार पर रिकवरी भी चालू कर दी गई।