बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी को फांसी
झारखंड में गिरिडीह की बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या के मामले में आज एक दोषी को फांसी की सजा सुनाई;
गिरिडीह। झारखंड में गिरिडीह की बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या के मामले में आज एक दोषी को फांसी तो एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत ने इस मामले में दोषी रामचन्द्र ठाकुर को फांसी वहीं उसके पिता मधु ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई। हालांकि दुष्कर्म के मुख्य आरोपी की फांसी की तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
आरोप के अनुसार, इस सिलसिले में पीड़िता के पिता ने संबंधित थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि उनकी तीन बेटियां 26 मार्च 2019 की शाम को किसी काम से नजदीक के बाजार गयी थीं। लौटने के क्रम में दोषी रामचंद्र ने चार वर्षीय बच्ची को अपने पास रख लिया और कहा कि वह उसे पहुंचा देगा। काफी देर होने के बाद जब बच्ची घर नहीं आई तो परिजन ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने रामचंद्र और फिर उसके पिता मधु ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया था।