नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 7.5 लाख मुआवजा

रेप क्राइसिस सैल के सहयोग से एक 11 साल की रेप पीड़िता बच्ची को 7.5 लाख रुपए मुआवजा दिलाने में मदद की है। यह घटना 2014 की है जब इस बच्ची के साथ उसके सौतेले पिता ने ही रेप किया था;

Update: 2017-10-17 01:23 GMT

नई दिल्ली। रेप क्राइसिस सैल के सहयोग से एक 11 साल की रेप पीड़िता बच्ची को 7.5 लाख रुपए मुआवजा दिलाने में मदद की है। यह घटना 2014 की है जब इस बच्ची के साथ उसके सौतेले पिता ने ही रेप किया था। मामले में 13 अक्टूबर 2017 को दोषी पिता को सजा का ऐलान किया गया है और दोषी को अदालत ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

पूर्वी दिल्ली के कड़कडड़ूमा कोर्ट में पोक्सो जज गुरदीप सिंह की कोर्ट में यह केस चल रहा था। आरोपी पिता की गुब्बारे बेचने का काम करता था और उसके इस बच्ची सहित तीन बच्चे थे। रेप पीड़िता के अपने पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी मां ने बच्ची के सौतेले पिता से दोबारा शादी की थी।

जब बच्ची के साथ यह घटना हुई, उस समय बच्ची की उम्र 11 साल थी और वह 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। इस बच्ची की मां घरेलू सहायिका का काम करती है। इस केस में पहले एक लाख रुपए आंतरिक मुआवजा दिया जा चुका है। शेष मुआवजा अब दिया जाएगा।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जय हिंद ने कहा कि ऐसे घिनौने अपराध के लिए दोषी को उम्र कैद की सही सजा दी गई है। आयोग की रेप क्राइसिस सेल के सभी 22 वकील दिल्ली के अलग-अलग कोर्ट में काम कर रही हैं और रेप पीड़िताओं की मदद कर रही है।

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