लोक सूचना अधिकारी पर आयोग ने लगाया जुर्माना

 मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश की अवहेलना करने और अपीलार्थी को चाही गई जानकारी नहीं देने पर एक ग्राम पंचायत के सचिव और लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।;

Update: 2018-01-15 15:43 GMT

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश की अवहेलना करने और अपीलार्थी को चाही गई जानकारी नहीं देने पर एक ग्राम पंचायत के सचिव और लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अधिकारी को चेतावनी भी दी गई है कि अब भी वांछित जानकारी नहीं देने पर सचिव के खिलाफ सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

मुरैना जिले के जौरा निवासी अपीलार्थी के के शर्मा ने चार अप्रैल 2016 को दिए अपने आवेदन में ग्राम पंचायत, जड़ेरू में मनरेगा व रोजगार गारंटी योजना के तहत भरे गए मस्टर रोल, माप पुस्तिका, बिल व्हाउचर आदि से संबंधित जानकारी मांगी थी। पर पंचायत सचिव जगदीश जाटव ने 30 दिन की नियत समय सीमा में जानकारी नहीं दी। इसके बाद जनपद पंचायत, पहाड़गढ़ के निर्देश, प्रथम अपीलीय अधिकारी की चेतावनी और आयोग के आदेशों की भी अनदेखी की।

राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने अपीलार्थी की अपील पर फैसला सुनाते हुए जगदीश जाटव को आदेशों का उल्लंघन करने का दोषी करार देते हुए उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कहा गया है कि वे जुर्माने की रकम एक महीने में आयोग कार्यालय में जमा कराएं।

 

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