कोयला घोटाला : पूर्व कोयला सचिव को जमानत

नई दिल्ली ! छत्तीसगढ़ में एसकेएस इस्पात एंड पॉवर लिमिटेड (एसआईपीएल) को कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितता के एक मामले में यहां की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व कोयला सचिव

Update: 2017-02-07 21:58 GMT

नई दिल्ली ! छत्तीसगढ़ में एसकेएस इस्पात एंड पॉवर लिमिटेड (एसआईपीएल) को कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितता के एक मामले में यहां की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता और अन्य को जमानत दे दी। विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पाराशर ने गुप्ता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के. एस. क्रोफा, एसआईपीएल के निदेशकों -अनिल गुप्ता और दीपक गुप्ता- तथा तीन अन्य- अमित सिंह, राकेश सिंह और जगन नाथ पांडा- को जमानत दे दी।

अदालत ने सभी को एक-एक लाख रुपये का निजी मुचलका जमा कराने को कहा है तथा इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि तय कर दी।

आरोपी उनके खिलाफ जारी सम्मन का अनुसरण करते हुए अदालत में पेश हुए थे।

अदालत छत्तीसगढ़ के फतेहपुर कोल ब्लॉक के एसआईपीएस को किए गए आवंटन में कथित अनियममितता के मामले की सुनवाई कर रही है।

इस मामले में पहली प्राथमिकी 2014 में दर्ज हुई थी।
 

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