चिदंबरम की गिरफ्तारी पर एक अगस्त तक रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि एक अगस्त तक बढ़ा दी है;
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि एक अगस्त तक बढ़ा दी है।
श्री चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस के 3500 करोड़ रुपये के सौदे और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की 305 करोड़ रुपये की मंजूरी के संबंध में कथित भूमिका के लिए जांच एजेंसियों के दायरे में आए हैं। उन पर आरोप है कि केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने दोनों कंपनियों को गलत तरीके से मंजूरी दी थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को एफआइपीबी से मिली मंजूरी में कथित अनियमितता की शिकायत पाई। इसके बाद पिछले साल 15 मई को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गयी।
दिल्ली की एक अदालत ने इसी मामले में 28 फरवरी को गिरफ्तार किये गये श्री चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को 23 मार्च को जमानत दे दी। उन पर आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दिलाने के लिए 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।
कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने आईएनएक्स मीडिया की तत्कालीन निदेशक इंद्राणी मुखर्जी की एक कंपनी के खिलाफ कर का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया।