सीबीआई करेगी एम्स की छात्रा की मौत की जांच ​​​​​​​

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एम्स ऋषिकेश की छात्रा की मौत की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया;

Update: 2017-06-30 16:09 GMT

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एम्स ऋषिकेश की छात्रा की मौत की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। युक्ति एम्स प्रथम वर्ष नर्सिंग की छात्रा थी।

24 जून 2014 को वह पंखे से लटकती हुई पाई गई थी।

उसके पिता सुरेश कुमार ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए ऋषिकेश थाने में तहरीर दी थी ।लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज की गई।

नौ महीने बाद युक्ति के पिता ने न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया।
इसके बाद अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया।

पुलिस ने इस मामले की जांच की लेकिन जांच से संतुष्ट न होने के कारण मामले को सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया।

बाद में सीबीसीआईडी ने जांच बंद कर दी।
मृतक के पिता की ओर से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई।

सीबीआई ने जांच करने से इस आधार पर मना कर दिया कि उसके पास मामले अधिक हैं और काम का अत्यधिक बोझ है।

इसके बाद मृतक छात्रा के पिता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके युक्ति की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सिंह ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया।

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