सीबीआई निदेशक अस्थाना की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी

अस्थाना ने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द करने के लिए मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वी के राव के समक्ष याचिका दायर की थी;

Update: 2018-10-23 19:30 GMT

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को अंतरिम राहत देते हुए अगले छह दिन तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 

मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। इस मामले को सीबीआई के दो उच्च अधिकारियों के बीच की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है।

सीबीआई ने 15 अक्टूबर को अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। अस्थाना पर आरोप है कि व्यापारी सतीश सना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक बिचौलिये के माध्यम से उन्हें पांच करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। 

अस्थाना ने कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच की है जिनमें भगोड़े व्यापारी विजय माल्या के बैंक ऋण का घोटाला और अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला शामिल हैं। 

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