आधार की बायोमैट्रिक सूचना को अपडेट करवाने स्कूलों में लगेंगे कैम्प​​​​​​​

 मध्यप्रदेश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया है कि आधार अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों की पांच और फिर 15 वर्ष की आयु पर आधार की बायोमैट्रिक सूचना को अपडेट करवाना अनिव;

Update: 2018-02-28 17:47 GMT

भोपाल। मध्यप्रदेश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया है कि आधार अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों की पांच और फिर 15 वर्ष की आयु पर आधार की बायोमैट्रिक सूचना को अपडेट करवाना अनिवार्य है।

इसके लिये सभी शासकीय और निजी विद्यालयों में कैम्प लगाये जाएंगे।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्री श्रीवास्तव ने बताया कि दो वर्ष की अवधि में आधार को अपडेट नहीं करवाने पर वह निष्क्रिय हो जायेगा तथा आगामी एक वर्ष में अपडेशन नहीं करवाने पर आधार को लोप कर दिया जायेगा।

इसके अनुसार 15 वर्ष की आयु पर बायोमैट्रिक अपडेशन नहीं करवाने पर आधार का 18 वर्ष पर लोप हो जायेगा।

उन्होंने बताया कि इस स्थिति में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने में समस्या आ सकती है।
प्रदेश में आधार पंजीयन लगभग 92 प्रतिशत है।

इनमें से पांच से 18 वर्ष आयु वर्ग में 84 प्रतिशत और पांच वर्ष से कम की आयु में 50 प्रतिशत है।

श्री श्रीवास्तव के अनुसार यह तथ्य सामने आया है कि कई बच्चों के आधार पंजीयन में आयु, मोबाइल नम्बर सही नहीं हैं।
इससे उनके बैंक खाते नहीं खुल पा रहे हैं।

विद्यार्थियों काे छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं के लिये आधार पंजीयन और उसमें सही मोबाइल नम्बर होना जरूरी है।

प्रमुख सचिव ने सभी कलेक्टरों को स्कूलों में कैम्प लगवाकर विद्यार्थियों के आधार का अपडेशन करवाने के निर्देश दिये हैं।

 

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