कलकत्ता हाई कोर्ट ने अर्द्धसैनिक बल हटाने के केंद्र के फैसले पर लगाई रोक
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के अशांत क्षेत्र दार्जिलिंग से अर्द्धसैनिक बल हटाने के केंद्र के फैसले पर आज अंतरिम रोक लगा दी;
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के अशांत क्षेत्र दार्जिलिंग से अर्द्धसैनिक बल हटाने के केंद्र के फैसले पर आज अंतरिम रोक लगा दी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने केंद्र से 23 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा तथा राज्य सरकार को 26 अक्टूबर तक उसका जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने यह भी कहा कि मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी और उस दिन तक जवानों की तैनाती बरकरार रहेगी । अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर हो रहे आन्दोलन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए 300 महिला सुरक्षाकर्मियों समेत कम से कम एक हजार अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गयी थीं ।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को रविवार को भेजी सूचना में बताया कि सशस्त्र सीमा बल की तीन कंपनियों और केंद्रीय रिजर्व बल की सात कंपनियों को साेमवार से हटाया जाएगा ।