ब्रिटेन : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद को निलंबित करना गैरकानूनी

ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का देश की संसद को ब्रेक्सिट की समय सीमा से पहले पांच हफ्ते के लिए निलंबित करना या स्थगित करने का फैसला गैरकानूनी है;

Update: 2019-09-24 22:38 GMT

लंदन। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का देश की संसद को ब्रेक्सिट की समय सीमा से पहले पांच हफ्ते के लिए निलंबित करना या स्थगित करने का फैसला गैरकानूनी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जॉनसन ने 28 अगस्त को संसद को पांच हफ्ते के लिए निलंबित करने का आदेश दिया था। यह आदेश 10 सितंबर से लागू हुआ।

सुप्रीम कोर्ट के 11 न्यायाधीशों के सर्वसम्मत फैसले को देते हुए फैसले सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्ष ब्रेंडा हाले ने कहा, "प्रधानमंत्री की महारानी को सलाह गैरकानूनी, निर्थक और अप्रभावी थी। इसका मतलब है कि संसद निलंबित करने का आदेश गैरकानूनी, निर्थक और प्रभावहीन है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।"

इसमें कहा गया, "स्थगित करने का निर्णय निर्थक व अप्रभावी था। संसद को स्थगित नहीं किया गया है। यह सभी 11 न्यायाधीशों का सर्वसम्मति से फैसला है।"

उन्होंने कहा, "इसका हमारे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर बहुत गहरा असर पड़ता।"

फैसले के अनुसार, संसद की बैठक को तत्काल बुलाया जा सकता है।

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