प. बंगाल पंचायत चुनाव में भाजपा की याचिका पर सोमवार को फैसला

उच्चतम न्यायालय पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने को लेकर भाजपा प्रदेश इकाई की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा।;

Update: 2018-04-06 13:39 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की(भाजपा) प्रदेश इकाई की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा।

न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि वह सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। 

प्रदेश भाजपा के वकील ने दलील कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता पंचायत चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोक रहे हैं। कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जा रही हैं। 

उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने के लिए सुनियोजित हिंसा का माहौल बना रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिले की अंतिम तारीख नौ अप्रैल है। 

प्रदेश भाजपा इकाई की ओर से कल वकील ऐश्वर्य भाटी ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया था, जिसने सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी।  पंचायत चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि नौ अप्रैल (सोमवार) है।

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