यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर कुल 3 करोड़ रुपये का जुर्माना
रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दो अलग-अलग मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर कुल तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है;
मुंबई। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दो अलग-अलग मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर कुल तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने आज बताया कि इनमें एक मामला कुछ चुनिंदा खातों से बड़ी मात्रा में धन राशि निकाले जाने का है तथा दूसरा बैंक में धोखाधड़ी की मीडिया रिपोर्टों से संबंधित है।
पहले मामले में एक करोड़ रुपये और दूसरे में दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उसने बताया कि दोनों ही मामलों में बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) पर जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।
दोनों जुर्माने 26 जुलाई को लगाये गये थे जिनकी जानकारी आरबीआई ने आज दी है। उसने बताया कि जुर्माने नियमों के उल्लंघन के लिए लगाये गये हैं और किसी लेनदेन को अवैध करार नहीं दिया गया है। उसने बताया कि एक बैंक में धोखाधड़ी के एक मामले संबंधी मीडिया रिपोर्टों के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कुछ खातों की जाँच की गयी।
प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि उस पर अर्थ दंड क्यों न/न लगाया जाये। बैंक के लिखित और व्यक्तिगत स्तर पर सुनवाई के दौरान दिये गये जवाब को असंतोषजनक पाते हुये उस पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा आरबीआई को शिकायतें मिली थीं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कुछ खातों से बड़ी मात्रा में नकदी निकाली जा रही है।
इस मामले में भी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। यहाँ भी उसका उत्तर असंतोषजनक पाये जाने के बाद उस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।