बाबरी मामला: आडवाणी, जोशी और उमा पर चलेगा मुकदमा 

 सुप्रीम कोर्ट ने आज बाबरी मस्जिद मामले में आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलने का आदेश दिया;

Update: 2017-04-19 16:57 GMT

 नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने आज बाबरी मस्जिद मामले में आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलने का आदेश दिया।  और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई के आदेश दिए हैं ।  स्पेशल कोर्ट 2 साल में मामले की सुनवाई पूरी करेगी। फैसला आने तक जंज का टॉस्फर नहीं किया जाएगा । 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े दो मुकदमे एक साथ चलाने के निर्देश दिए हैं। इनमें से एक मामला लखनऊ में है, दूसरा रायबरेली में। कोर्ट ने कहा है कि दोनों मामलों की साझा सुनवाई रोजाना लखनऊ की कोर्ट में हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रायबरेली से मामला चार हफ्ते के भीतर लखनऊ की कोर्ट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए।

 सीबीआई को आदेश दिया है कि इस मामले में रोज उनके वकील कोर्ट में मौजूद रहेगा।  राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह को पद पर रहने की वजह से उन्हें केस से छूट दी गई है और उन पर केस नहीं चलेगा। 

1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी,  कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महज टेक्निकल ग्राउंड पर इनको राहत नहीं दी जा सकती और इनके खिलाफ साजिश का ट्रायल चलना चाहिए। 

 


 

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