अयोध्या फैसला : मुस्लिम पक्ष लॉ बोर्ड का समर्थन मिलने पर दायर करेगा समीक्षा याचिका

योध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पांच दिन बाद पहले मुस्लिम वादी के बेटे मुहम्मद उमर ने कहा है कि अगर ऑल-इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) उन्हें मंजूरी देता;

Update: 2019-11-14 18:20 GMT

अयोध्या । अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पांच दिन बाद पहले मुस्लिम वादी के बेटे मुहम्मद उमर ने कहा है कि अगर ऑल-इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) उन्हें मंजूरी देता है तो वह फैसले को लेकर समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं। एआईएमपीएलबी, रविवार से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक कर रहा है और फैसले पर समीक्षा याचिका दायर करने की बात पर भी विचार कर रहा है।

वहीं मामले में एक अन्य पक्ष जमीयत उलेमा-ए-हिंद (जेयूएच) इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को दिल्ली में बैठक करेगा।

मोहम्मद उमर के अनुसार, अधिग्रहित 67 एकड़ के बाहर, मस्जिद के लिए कोई भी वैकल्पिक भूमि मंजूर नहीं की जा सकती।

वहीं विहिप ने पहले ही बयान दे दिया है कि मस्जिद का निर्माण 'अयोध्या की सांस्कृतिक सीमाओं के बाहर' किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "एआईएमपीएलबी अगर मुझे कानूनी तौर पर समर्थन देता है तो मैं समीक्षा याचिका दायर करने के लिए तैयार हूं। हम बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, न कि जमीन के एक टुकड़े के लिए। हम ध्वस्त बाबरी मस्जिद को उसकी जगह से हटकर क्यों बनाएं? हम नमाज पढ़ने के लिए कहीं और क्यों जाएं? मस्जिद के लिए जमीन अधिग्रहीत जमीन के दायरे में ही दिया जाना चाहिए, उससे बाहर नहीं।"

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