हरियाणा में निजी स्कूलों के प्रशासनिक कार्यालय खुलेंगे
हरियाणा सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों को उनके प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है ताकि वे वेतन बिलों की तैयारी और संवितरण जैसे अपरिहार्य प्रशासनिक कार्य कर सकें।;
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों को उनके प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है ताकि वे वेतन बिलों की तैयारी और संवितरण जैसे अपरिहार्य प्रशासनिक कार्य कर सकें।
राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन ने बताया कि इन कार्यों के लिए प्रत्येक निजी स्कूल में प्रधानाचार्य, एक क्लर्क, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, एक सेवादार, एक माली और एक बस ड्राइवर को अपने स्कूल परिसर में उपस्थित होने/जाने की अनुमति है। लेकिन 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं को उपरोक्त आदेश के तहत कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नहीं बुलाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के मद्देनजर अपने प्रशासनिक/दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए हरियाणा के निजी स्कूलों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में राज्य सरकार को फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिस पर विचार करते हुए इन्हें अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है।