दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

राजस्थान में झुंझुनू के पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई;

Update: 2020-01-14 00:13 GMT

झुंझुनू। राजस्थान में झुंझुनू के पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन ने आरोपी संदीपकुमार उर्फ गोलू को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया। न्यायाधीश ने एक अन्य आरोपी रघुवीरसिंह जाट को इस मामले में बरी कर दिया।

मामले के अनुसार 14 अगस्त 2017 को दौलतपुरा गांव की एक नाबालिग किशोरी को अभियुक्त संदीप कुमार बहलाफुसला कर ले गया।

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