अब 31 मार्च तक बनवा सकेंगे आधार कार्ड

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आज अवगत कराया कि सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड बनवाने और पैन नंबर से लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2018 की जा रही है;

Update: 2017-10-25 19:00 GMT

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आज अवगत कराया कि सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड बनवाने और पैन नंबर से लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2018 की जा रही है।

एटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ से कहा कि केंद्र सरकार उन लोगों को 31 मार्च 2018 तक किसी भी कल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं करेगी, जिन्होंने आधार नहीं बनवाया है अथवा इसे पैन से लिंक नहीं किया है।

उन्होंने न्यायालय को बताया कि ऐसे लोगों को अपना आधार बनवाने अथवा पैन से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2018 तक का समय दिया गया है। विभिन्न सेवाओं से आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख सरकार ने पहले ही 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी।

सभी सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर शीर्ष अदालत 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि हालांकि सरकार ने समय सीमा अगले साल मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन इसके बावजूद आधार से संबंधित मुख्य मामले पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए।

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