हरियाणा में चरस तस्करी में एक व्यक्ति को दस साल की कैद और जुर्माना
हरियाणा में यहां एक अदालत ने चरस तस्करी एक मामले में एक व्यक्ति को दस साल की कैद और एक लाख रूपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है;
By : एजेंसी
Update: 2018-08-03 18:02 GMT
सोनीपत। हरियाणा में यहां एक अदालत ने चरस तस्करी एक मामले में एक व्यक्ति को दस साल की कैद और एक लाख रूपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज डा0 सुशील कुमार गर्ग ने वर्ष 2016 के मादक पदार्थ तस्करी के मामले में आज अंतिम सुनवाई करते हुये आरोपी नवीन को दोषी करार देते हुये सज़ा का ऐलान किया। जुर्माना न अदा करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
नवीन को जून 2016 में तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक बिजेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने सफियाबाद गांव में गश्त के दौरान गिरफ्तार किया था जब वह वहां संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहा था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 930 ग्राम चरस बरामद हुई थी। उसके खिलाफ खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।