90 दिनों से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, गिरफ़्तारी की चुनौती को बड़ी बेंच में भेजा

दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। इससे पहले बड़ी बेंच ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ था;

Update: 2024-07-12 12:26 GMT

दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल को शराब नीति के कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार 21 मार्च की रात को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। अरविन्द केजरीवाल को इस मामले में गुरुवार 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है पर इसके साथ ही पीएमएलए पर कानूनी सवाल को लेकर इसे बड़ी बेंच को भेज दिया गया है।


दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अदालत ने 15 अप्रैल को धनशोधन मामले में ईडी से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दिल्ली हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश को अदालत में चुनौती दी थी।
दिल्ली के निर्वाचित नेता अरविन्द केजरीवाल को 90 दिनों से जेल में बंद है।

दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। इससे पहले बड़ी बेंच ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ था।

आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दिल्ली हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरक़रार रखते हुए कहा, कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और जांच में उनके शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई वजह नहीं बची थी, सिवाय गिरफ़्तारी के।

मुख्यमंत्री को ईडी ने धनशोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। बता दें, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए उन्हें 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर मामले में 20 जून को जमानत दी थी। हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए यह दलील दी थी कि केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश एकतरफा और सरासर गलत था। इसी बीच यह मामला सीबीआई ने अपने हाथो में लेते हुए केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था।

गौरतलब है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सभी तथ्यों को जांचते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। जल्द ही इस मामले में सुनवाई होगी।

 

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