अनाथालय में नाबालिगों के यौन शोषण में 9 दोषी करार

यहां कि एक अदालत ने बुधवार को अनाथालय में नाबालिगों के यौन शोषण मामले में एक महिला सहित नौ लोगों को दोषी करार दिया;

Update: 2018-04-19 00:07 GMT

चंडीगढ़। यहां कि एक अदालत ने बुधवार को अनाथालय में नाबालिगों के यौन शोषण मामले में एक महिला सहित नौ लोगों को दोषी करार दिया। महिला का एनजीओ अनाथालय चला रहा था। इस मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया गया। हरियाणा के रोहतक कस्बे में 2012 में 'अपना घर' अनाथालय में यौन शोषण का मामला सामने आया था।

सीबीआई अदालत 24 अप्रैल को इन्हें सजा सुनाएगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मई 2012 में एक छापे के दौरान अनाथालय के 100 से ज्यादा बच्चों को बचाया था। यौन शोषण किए जाने वालों में ज्यादातर बच्चे व लड़कियां शामिल थीं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2012 के अपने आरोपपत्र में सात लोगों पर नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया था। साल 2013 में एक अतिरिक्त आरोप पत्र में इसने तीन और नाम जोड़े गए।

इसमें एनजीओ की प्रमुख जसवंती देवी, उनकी बेटी सुषमा व दामाद जय भगवान शामिल हैं। सीबीआई ने इन पर मानव तस्करी का भी आरोप लगाया।

सीबीआई ने आरोपियों पर दुष्कर्म, जबरन मजदूरी व आपराधिक साजिश का आरोप लगाया था।

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