2 साल से अनुकम्पा की बाट जोह रहे 88 आश्रित

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति बाबत कंपनी प्रबंधन द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है

Update: 2017-09-02 13:04 GMT

कोरबा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति बाबत कंपनी प्रबंधन द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों से 88 आश्रित अनुकम्पा की बाट जोह रहे हैं जबकि दूसरी कंपनियों में आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ मिल रहा है। 88 आश्रितों की बैठक 2 सितंबर को प्रात: 11 बजे श्रम शक्ति भवन फेडरेशन कार्यालय व्हालीबाल मैदान के पास रखी गई है। 

छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन-01 के शाखा सचिव डी. सुरेश क्रिस्टोफर ने बताया कि विगत दो वर्षों से आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा रही है जबकि पारेषण एवं वितरण कंपनी में आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियमित रूप से दी जा रही है। फेडरेशन महासचिव आर सी चेट्टी के प्रयासों से ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में 1 मार्च 2002 एवं 28 फरवरी 2004 को अनुकम्पा नियुक्ति का नियम एवं प्राावधान लागू किया गया।

15 नवंबर 2000 से लागू अनुकम्पा नियम के तहत 31 दिसंबर 2008 तक विद्युत मंडल द्वारा 994 आश्रितों को नियुक्ति दी गई है। 1 जनवरी 2009 से विद्युत मंडल को पांच कंपनी बनाये जाने के पश्चात उक्त नियम के अनुसार दिसंबर 2016 तक 1247 आश्रितों को नियुक्ति दे दी गई। अन्य कंपनी अनुकम्पा नियम का पालन कर आश्रितों को नियुक्ति दे रही है, जनरेशन कंपनी में लगभग 88 आश्रितों के प्रकरण पर दो वर्षों से विचार नहीं किया जा रहा है। होल्डिंग कंपनी के आदेश क्रमांक 214 दिनांक 6 फरवरी 2017 के अनुसार मृतक कर्मचारी के पेंशनदाता कंपनी के ही आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है।

क्रिस्टोफर ने बताया कि 88 आश्रितों की बैठक 2 सितंबर को प्रात: 11 बजे श्रम शक्ति भवन फेडरेशन कार्यालय व्हालीबाल मैदान के पास रखी गई है। बैठक में भावी रणनीति, आंदोलन व न्यायिक कार्यवाही संबंधी निर्णय लिया जावेगा। सभी आश्रितों से उपस्थित होने का आग्रह किया गया है।   

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