जिले में आरटीआई के तहत 350 सूचनाएं लंबित : राज्य सूचना आयुक्त

प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने कहा कि जिले में जन सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई 350 सूचनाएं लंबित पड़ी है;

Update: 2017-09-26 15:17 GMT

ग्रेटर नोएडा। प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने कहा कि जिले में जन सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई 350 सूचनाएं लंबित पड़ी है। उन पर कोई कोई सूचना नहीं हो गई। यह चिंता का विषय है। 

इसके लिए जिम्मेदार जन सूचना अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सूचना आयुक्त सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सूचना का अधिकार नियमावली-2015 के अधिकारियों व कर्मचारियों को जानकारी देने के तहत उन्हें प्रशिक्षित कर रहे है। पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि एक महीने में 3 हजार सूचना आती हैं जिनका जवाब देना आवश्यक होता हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जुलाई 2017 तक 41 हजार सूचनाएं लंबित हैं।

सूचना का अधिकार का नियम 2005 में लागू हो गया था लेकिन उससे जुड़े कानूनों पर चर्चा करते हुए संविधान द्वारा नियम 2015 में लागू हुए। कानून के तहत किसी भी सरकारी दफ्तर के सामने सूचना के अधिकार के तहत समक्ष अधिकारी का नाम होना जरूरी होता हैं। सूचना का अधिकार के तहत किसी अपीलकर्ता को सूचना नहीं दी गई तो उसका जुर्माना पद नाम के हिसाब से वसूला जाना चाहिए। राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि कार्यालय में दी गई नियमों की जानकारी देते हुए अधिकारियों को सुनश्चित कर लेना चाहिए कि कौन सी जानकारी वो दे सकता हैं और कौन सी जानकारी को नहीं देना चाहिए। 

वो सूचना जिसका सरोकार जनहित से जुड़ा हो उसकी सूचना देनी चाहिए और किसी अधिकारी की व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी चाहिए। राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जुलाई 2017 तक 41 हजार मामले लंबित हैं जिसमें 350 सूचनाएं जिला गौतमबुद्ध नगर की हैं।  

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