बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 14 साल की सजा

मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने 11 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की कैद की सजा सुनाई है;

Update: 2017-09-16 16:17 GMT

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने 11 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की कैद की सजा सुनाई है।

जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद शकील खान के न्यायालय ने आरोपी प्रदीप कोरी (20) को दुष्कर्म व किशोर न्याय अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए 14 साल की कैद, 25 हजार रुपए जुर्माना और पीड़िता को पुनर्वास के लिए प्रतिकर देने की अनुशंसा की है।

अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बीएल शर्मा ने बताया कि 7 फरवरी 2017 की दोपहर ऊमरी थाने के रुर गांव निवासी बच्ची गांव के बाहर बकरी चराने गई थी।

तभी आरोपी वहां आया और उसे जबरिया पकड़कर सुनसान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
बच्ची के चिल्लाने पर उसके भाई और पिता आए।

पुलिस ने आरोपी को पकड़कर मामला अदालत में पेश किया।

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