नाबालिग को घर से उठाकर दुष्कर्म, 12 वर्ष की कैद
एक नाबालिग लड़की को उसके घर से उठाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में कुल 12 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है;
कोरबा। एक नाबालिग लड़की को उसके घर से उठाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में कुल 12 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
जानकारी के अनुसार घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सीएसईबी पुलिस सहायता केंद्र अंतर्गत ढोढ़ीपारा रेल्वे साईड के निकट निवासरत एक नाबालिग के साथ 5-6 नवम्बर 2016 की रात घटित हुई थी। किराये के मकान में पीड़िता अपने परिजनों के साथ निवासरत है।
पूर्व में आरोपी युवक गोविंद वैष्णव पिता हेमदास 27 वर्ष मूल निवासी ग्राम लिमगांव उरगा भी यहां किराये के मकान में रह चुका था। परिचित होने के कारण पीड़िता के घर उसका आना-जाना था। घटना दिनांक की रात आरोपी गोविंद पीड़िता के घर टीवी देखने गया था और देर रात तक वहीं रूका था।
पीड़िता के परिजनों ने घर का दरवाजा टेकाकर बंद किया था । आधी रात करीब 1 बजे गोंविद इस घर की नाबालिग लड़की को उठाकर ले गया और पास में ही आंगनबाड़ी केंद्र के निकट झाड़ियों में जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया और घर की गली में छोड़कर भाग निकला।
पीड़िता रात 2 बजे रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर विचारण हेतु प्रकरण न्यायालय में पेश किया।
अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) विशेष न्यायालय पॉक्सो श्रीमती हिमांशु जैन ने दोष सिद्ध पाये जाने पर धारा 450 में 7 वर्ष सश्रम कारावास, 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 363 में 5 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 व 376 (2)(आई)में 12 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड के क्रम में 2-2 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।