बलात्कार के मामले में आरोपी को 10 साल की सज़ा 

 उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की स्थानीय अदालत ने बलात्कार के मामले में एक आरोपी को दस साल के कठाेर कारावास के साथ ही 12000 का जुर्माना लगाया है;

Update: 2017-08-30 12:33 GMT

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की स्थानीय अदालत ने बलात्कार के मामले में एक आरोपी को दस साल के कठाेर कारावास के साथ ही 12000 का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसा छह मई 2015 को झाँसी जिले के कटेरा गांव निवासी राजा की पत्नी के साथ पड़ोसी लक्ष्मीकान्त ने बलात्कार किया और बताये जाने पर उसे जान से मारने की धमकी दे कर भाग गया था।

इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर जिला न्यायाधीश पूर्णेन्दु श्रीवास्तव ने अभियुक्त लक्ष्मीकान्त को दोषी करार देते हुए उसे कल 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ साथ 12 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। सजा सुनाये जाने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को मण्डल कारागार बाँदा भेजने के आदेश दिए हैं।
 

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