दुष्कर्म आरोपी को 10 साल की सजा

मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक अदालत ने नशीला पदार्थ खिलाकर एक युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है;

Update: 2017-08-08 14:59 GMT

नीमच। मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक अदालत ने नशीला पदार्थ खिलाकर एक युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।

जिला मुख्य न्यायाधीश महेश भदकारिया ने आज सुनाए अपने फैसले में आरोपी मंगल यादव पर 1600 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 24 मार्च 2016 को नीमच के पुरानी नगरपालिका क्षेत्र में होली के अवसर पर पीड़ित युवती अपनी सहेली के घर गई थी।

इसी दौरान आरोपी मंगल ने उसको धोखे से भांग पिला दी, जिससे युवती की तबियत खराब हो गई।
आरोपी नशे की हालत में युवती को अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बारे में पता चलने पर लड़की ने परिजन के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

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