पंजाब: पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

 पंजाब में मोगा जिला एवं सत्र अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनायी है;

Update: 2018-09-21 17:10 GMT

मोगा।  पंजाब में मोगा जिला एवं सत्र अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनायी है ।

महिला पाश कौर की सोते समय तेज धार हथियार से हत्या की गई ।न्यायाधीश तरसेम मंगला ने कल दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी ।

मोगा सिटी पुलिस ने मृतका की माता राज काैर की शिकायत पर अभियुक्त रेशम सिंह के खिलाफ सात मार्च 2015 को मामला दर्ज किया था । 

अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त रेशम सिंह को शक था कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध हैं ।शक के कारण उसने सोती हुई पत्नी की हत्या कर दी थी ।

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