पटना हाई कोर्ट में लालू की बेटी के खिलाफ जनहित याचिका दायर
बिहार के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पते का गलत इस्तेमाल करने को लेकर आज पटना हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की बेटी चंदा यादव के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गयी;
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पते का गलत इस्तेमाल करने को लेकर आज पटना उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी चंदा यादव के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गयी।
उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2005 के बाद से श्री लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रही है लेकिन उनकी पुत्री चंदा यादव ने वर्ष 2014 तक डिलाईट मार्केटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के तौर पर अनधिकृत रूप से मुख्यमंत्री के सरकारी आवास एक अणे मार्ग के पते का इस्तेमाल किया।
उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार मुख्यमंत्री आवास का इस्तेमाल वहां रहने वाले या पूर्व में रहे लोग व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं कर सकते हैं। याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वह मामले की जांच का निर्देश दें कि किसकी इजाजत या लापरवाही के कारण मुख्यमंत्री की सुरक्षा की अनदेखी कर ऐसी गतिविधि की अनुमति दी गयी। इसके साथ ही अदालत आदेश दें कि भविष्य में मुख्यमंत्री आवास से ऐसी गतिविधि न हो।