घर के क्षेत्रफल के हिसाब से लगेगा यूजर चार्ज

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अब मकानों के क्षेत्रफल के हिसाब से यूजर चार्ज लगाने की तैयारी कर रहा है....;

Update: 2017-06-16 12:07 GMT


नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अब मकानों के क्षेत्रफल के हिसाब से यूजर चार्ज लगाने की तैयारी कर रहा है। निगम ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी) की तर्ज पर मकानों के क्षेत्रफल के आधार पर यूजर चार्ज लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में मसौदा तैयार कर निगम ने मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार को भेज दिया है।

निगम घरों से कूड़ा उठाने के एवज में लोगों से शुल्क वसूलेगा। कचरा निस्तारण के नियमों के तहत यह नियम लागू करना निगमों के लिए जरुरी है। संबंधित अधिकारी ने बताया कि कूड़ा निस्तारण नियम 2016 के तहत निगम ने यूजर चार्ज के रूप में 60 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति माह तय किया था, लेकिन एनडीएमसी ने मकानों के क्षेत्र फल के हिसाब से इस शुल्क का निर्धारण किया है।

राजधानी में इसे लेकर एक रूपता देने के मकसद से सभी निकायों में एनडीएमसी के नियमों की तर्ज पर मसौदा तैयार करने को कहा गया है। इसलिए अब मकानों के क्षेत्रफल के हिसाब से ही यूजर चार्ज लगाया  जाएगा। 

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