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दक्षिण कोरिया: कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति यून के खिलाफ एक और अरेस्ट वारंट किया जारी

दक्षिण कोरिया की अदालत ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ सबूतों को नष्ट करने की चिंताओं का हवाला देते हुए एक अतिरिक्त हिरासत वारंट जारी किया। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक स्वतंत्र वकील चो यून सुक द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार कर, जिन्होंने यून के विद्रोह और अन्य आरोपों की जांच का नेतृत्व किया था

दक्षिण कोरिया: कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति यून के खिलाफ एक और अरेस्ट वारंट किया जारी
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दक्षिण कोरियाई अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ अतिरिक्त हिरासत वारंट किया जारी

सियोल। दक्षिण कोरिया की अदालत ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ सबूतों को नष्ट करने की चिंताओं का हवाला देते हुए एक अतिरिक्त हिरासत वारंट जारी किया।

सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक स्वतंत्र वकील चो यून सुक द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार कर, जिन्होंने यून के विद्रोह और अन्य आरोपों की जांच का नेतृत्व किया था।

न्याय में बाधा डालने के आरोप में पिछले साल जुलाई में दोबारा हिरासत में लिए गए यून की हिरासत को अतिरिक्त वारंट जारी होने के साथ छह महीने तक और बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

देश के कानून के अनुसार, प्रथम दृष्टा मुकदमे की हिरासत अवधि अधिकतम छह महीने है लेकिन आगे के अभियोगों के बाद अदालत इसे बढ़ा सकती है। संवैधानिक अदालत ने दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के उनके असफल प्रयास को लेकर चार अप्रैल को पूर्व राष्ट्रपति यून के महाभियोग प्रस्ताव को बरकरार रखते हुए उन्हें आधिकारिक तौर पर पद से हटा दिया था।

पद से हटाए गए नेता पर 26 जनवरी को हिरासत में रहते हुए विद्रोह के संदिग्ध नेता के रूप में अभियोग लगाया गया था।


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