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इमरान खान की पार्टी ने किया प्रदर्शन का ऐलान, घबराई शहबाज़ सरकार, इस्लामाबाद-रावलपिंडी में धारा-144 लागू

पाकिस्तान फिर सुलग रहा है। इमरान खान की पार्टी 'पीटीआई' सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। समर्थक पूर्व पीएम की सेहत को लेकर पुख्ता जवाब मांग रहे हैं। फिर पार्टी ने ऐलान किया कि मंगलवार को आदियाला जेल और राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद ही ट्विन सिटिज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू (1 से 3 दिसंबर) करने का ऐलान किया गया। गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि जो इसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी

इमरान खान की पार्टी ने किया प्रदर्शन का ऐलान, घबराई शहबाज़ सरकार, इस्लामाबाद-रावलपिंडी में धारा-144 लागू
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इमरान खान की पार्टी से घबराई पाकिस्तान सरकार, गृह राज्य मंत्री ने दे डाली धमकी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान फिर सुलग रहा है। इमरान खान की पार्टी 'पीटीआई' सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। समर्थक पूर्व पीएम की सेहत को लेकर पुख्ता जवाब मांग रहे हैं। फिर पार्टी ने ऐलान किया कि मंगलवार को आदियाला जेल और राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद ही ट्विन सिटिज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू (1 से 3 दिसंबर) करने का ऐलान किया गया। गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि जो इसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी।

चौधरी ने गृहमंत्रालय के खुफिया इनपुट के हवाले से दावा किया कि उन्हें आशंका है कि प्रदर्शन की आड़ में आतंकी हमले किए जा सकते हैं।

मीडिया आउटलेट डॉन ने बताया कि इस्लामाबाद में स्थानीय मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने चेतावनी दी, “चाहे वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) आएं या अदियाला जेल, धारा 144 के तहत बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने पीटीआई समर्थित सांसदों से “कानून का पालन करने” को कहा है।

पाकिस्तानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 एक कानूनी नियम है जो जिला प्रशासन को एक इलाके में कुछ समय के लिए चार या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का अधिकार देता है।

विपक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री के मिलने के अधिकार पर लगी रोक के खिलाफ आईएचसी और रावलपिंडी की अदियाला जेल (जहां पीटीआई के संस्थापक इमरान खान कैद हैं) के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रावलपिंडी में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, और अदियाला जेल की ओर जाने वाले रास्तों पर पिकेट लगाए गए हैं। वहीं जरूरी सरकारी इमारतों की ओर जाने वाली सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है।

'हम' न्यूज के अनुसार, चौधरी ने कहा कि “इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को देखते हुए” ट्विन सिटीज में सेक्शन 144 लगा दी गई है।

उन्होंने इस मामले को टेररिज्म से जोड़ते हुए कहा: “टेररिस्ट डर फैलाने और हेडलाइन बनाने के लिए ऐसे मौके ढूंढते हैं (जिनका इस्तेमाल वे कर सकें); चाहे वह कोई राजनीतिक जमावड़ा हो, कोर्ट हों, या जरूरी जगहें या कार्यालय हों।”

मंत्री ने आगे कहा कि आतंकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन्स का इस्तेमाल करते हैं, खासकर कम्युनिकेशन के लिए। “वे अपनी पहचान और स्थान छिपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स (वीपीएन) के साथ इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं।”

इसलिए, गृह मंत्रालय ने तय किया है कि वह, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) संग मिलकर, इस समस्या का समाधान ढूंढेगा।

यह दोहराते हुए कि आतंकी घटनाओं को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है, उन्होंने कहा, “आतंकी ऐसी ही किसी सभा की ताक में रहते हैं। खैर, हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, और ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसी कोई घटना नहीं होगी।”

उन्होंने फिर चेतावनी दी कि धारा 144 “सख्ती से लागू” की जाएगी और अगर राजनीतिक गतिविधियों के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करता है तो पीएचसी (पाकिस्तान के उच्च न्यायालय) के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस सवाल पर कि क्या इमरान को अदियाला जेल से इस्लामाबाद की जेल में शिफ्ट किया जाएगा, चौधरी ने कहा: “अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।”


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