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पश्चिम बंगाल : नगर निकाय प्रमुखों से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस

पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया कि नगर निगम, नगरपालिका और पंचायत जैसे स्थानीय निकायों के राजनीतिक प्रतिनिधियों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस ले लिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल : नगर निकाय प्रमुखों से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को फैसला किया कि नगर निगम, नगरपालिका और पंचायत जैसे स्थानीय निकायों के राजनीतिक प्रतिनिधियों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस ले लिया जाएगा।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि अब से केवल सरकारी अधिकारी ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। राज्य का स्वास्थ्य विभाग इस काम के लिए पूरे राज्य में अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करेगा।

अग्रवाल ने कहा, "राज्य का स्वास्थ्य विभाग इस काम के लिए पूरे राज्य में अधिकारियों की नियुक्ति करेगा और उन्हें जिम्मेदारियां सौंपेगा।"

अग्रवाल ने आगे कहा, "ये गड़बड़ियां मुख्य रूप से राज्य विधानसभा चुनाव से पहले चलाए गए विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के दौरान सामने आईं। पुलिस को मामले में कई शिकायतें मिली हैं। कई जगहों पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं और कई लोगों ने उनका गलत फायदा उठाया है।"

उन्होंने कहा कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 1997 से जारी किए गए सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसके आधार पर एक नया डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "इस डेटाबेस को केंद्रीय पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसके बाद घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जांच में अवैध प्रमाण पत्र पाए जाने पर रद्द कर दिया जाएगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र का सत्यापन सिर्फ एक नियमित प्रक्रिया है। इसका सत्यापन केवल सरकारी अधिकारी ही करेंगे, कोई संविदा कर्मचारी यह काम नहीं करेगा।"

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब राज्य पुलिस फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए कई जगहों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही है। आरोप है कि इन फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने के लिए किया गया। यह कार्रवाई मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन अभियान के दौरान सामने आए मामलों के बाद की जा रही है।

बीरभूम जिले के सूरी, रामपुरहाट और दुबराजपुर, कूचबिहार जिले के कूचबिहार शहर तथा पश्चिम बर्दवान जिले के औद्योगिक टाउनशिप समेत कई जगहों पर पुलिस छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही है।


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