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अभिषेक बनर्जी के सहयोगी ने टीएमसी के खाते में जमा किए 7 करोड़ रुपये, सीआईडी का अदालत में दावा

पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने पश्चिम मिदनापुर की एक जिला अदालत को बताया कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय ने पार्टी के खाते में करीब 7 करोड़ रुपये जमा किए थे।

अभिषेक बनर्जी के सहयोगी ने टीएमसी के खाते में जमा किए 7 करोड़ रुपये, सीआईडी का अदालत में दावा
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने शनिवार को पश्चिम मिदनापुर की एक जिला अदालत को बताया कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय ने पार्टी के खाते में करीब 7 करोड़ रुपये जमा किए थे।

सुमित रॉय को पूर्व तृणमूल विधायक सुजय हाजरा और अन्य लोगों के साथ पश्चिम मिदनापुर जिले के सालबोनी में कथित अवैध भूमि कब्जा मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि सरकारी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसकी बिक्री की गई।

शनिवार को अदालत में पेश किए गए सुमित रॉय ने जांचकर्ताओं से कथित तौर पर कहा कि डायमंड हार्बर सांसद के निर्देश पर टी. घोष, जिन्हें सांसद का कोषाध्यक्ष बताया गया है, ने उन्हें यह रकम तृणमूल कांग्रेस के पार्टी फंड में जमा कराने के लिए दी थी। हालांकि सुमित ने भूमि घोटाले से कोई पैसा मिलने से इनकार किया, लेकिन यह स्वीकार किया कि पार्टी के निर्देश पर वह कई बार सालबोनी गए थे। यह जानकारी सीआईडी द्वारा अदालत में दाखिल दस्तावेजों में दी गई है।

इस महीने की शुरुआत में सुजय हाजरा के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में सीआईडी ने उल्लेख किया था कि सुमित रॉय ने वर्ष 2018 से 2021 के बीच कोलकाता स्थित एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के एक खाते में करीब 7 करोड़ रुपये जमा किए। यह खाता पश्चिम बंगाल तृणमूल यूथ कांग्रेस के नाम पर दर्ज था।

सीआईडी सूत्रों के अनुसार, जब सुमित ने यह रकम अपने खाते के बजाय पार्टी के खाते में जमा की, तो यह उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं हो सकता। इसी वजह से जांच एजेंसी टी. घोष का बयान दर्ज करना चाहती है।

मामले की जांच में हुई प्रगति की पुष्टि करते हुए सरकारी वकील सैयद नाजिम हबीब ने कहा कि सुमित रॉय, सुजय हाजरा और अन्य आरोपियों से आगे भी पूछताछ जरूरी है। उन्होंने बताया कि सीआईडी ने सात दिन की हिरासत की मांग की थी। सुमित के वकील ने पहले जमानत याचिका दायर की, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। अदालत ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को पांच दिन की सीआईडी हिरासत में भेज दिया।


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