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सुलतानपुर : राहुल गांधी मानहानि मामले में 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई गुरुवार को एक अधिवक्ता के निधन के कारण स्थगित हो गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी

सुलतानपुर : राहुल गांधी मानहानि मामले में 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
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सुलतानपुर में राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई फिर टली

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई गुरुवार को एक अधिवक्ता के निधन के कारण स्थगित हो गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने गुरुवार को बताया कि आज एक अधिवक्ता के निधन के कारण कोर्ट में शोकावकाश हो गया, जिसके कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। यह मामला वर्ष 2018 का है। कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। विजय मिश्रा का आरोप है कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी।

पांच साल तक चली अदालती कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी के पेश न होने पर, दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था।इसके बाद, फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया।

इसके बाद कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। तब से लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं। अब तक केवल एक गवाह से जिरह पूरी हो पाई है, जबकि दूसरे गवाह से जिरह शुरू हुई है। अक्सर हड़ताल और गवाहों के अनुपस्थित रहने के कारण कार्यवाही में देरी हो रही है।


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