जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
उत्तराखंड में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुपालन को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार से स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है

नैनीताल। उत्तराखंड में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुपालन को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार से स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही पूछा है कि सरकार राज्य में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का अनुपालन क्यों नहीं कर रही है?
मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने बचपन बचाओ आंदोलन चेरिटेबल सोसाइटी तथा अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये निर्देश दिये हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि शीर्ष अदालत की ओर से वर्ष 2018 में आदेश पारित कर सभी राज्यों को निर्देशित किया गया था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की गाइड लाइन का सख्ती से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चेतन जोशी ने बताया कि मामले को सुनने के बाद पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में वस्तुस्थिति से अवगत करायें। साथ ही कहा कि सरकार यह भी बताये कि प्रदेश में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सख्ती से अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित है।


