प्रियंका गांधी के सचिव के मामले में सरकार को मिला जवाब पेश करने का समय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंण्डपीठ से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गाधी के सचिव संदीप सिंह को अग्रिम जमानत मामले में फिलहाल अभी तक कोई राहत नहीं मिली है

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंण्डपीठ से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गाधी के सचिव संदीप सिंह को अग्रिम जमानत मामले में फिलहाल अभी तक कोई राहत नहीं मिली है ।
न्यायालय ने सरकार की तरफ से पेश हुए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही को अर्जी पर संक्षिप्त जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने को समय देकर अगली सुनवाई 29 जून को नियत की है।
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने शुक्रवार को संदीप सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर यह आदेश दिया। संदीप ने बस विवाद मामले में अग्रिम जमानत मंजूर किये जाने का आग्रह किया है। संदीप के अधिवक्ता का कहना था कि यह कोई आपराधिक मामला नहीं है और इस मामले में प्राथमिकी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कराई गयी है । ऐसे में उसकीअग्रिम जमानत मंजूर किए जाने योग्य है।
दूसरी ओर अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही का कहना था कि आरोपी संदीप के खिलाफ पूरी तरह से आपराधिक मामला बनता है क्योंकि उन्होंने बस विवाद को राजनीति से प्रेरित रंग दिया और फर्जी दस्तावेज भी पेश किए। ऐसे में वह अग्रिम जमानत के हकदार कतई नहीं हैं ।
मई माह में पुलिस ने संदीप सिंह और उप्र कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उनपर आरोप था कि कांग्रेस पार्टी ने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिये जिन 1,000 बसों की सूची उपलब्ध कराई थी उसमें फर्जी कागजात पेश किये गये थे। संदीप सिंह, अजय लल्लू और अन्य के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया था। लल्लू की बस विवाद मामले में जमानत मिल चुकी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के कार्यो की मौखिक सराहना भी की ।
अपर महाधिवक्ता श्री शाही ने अदालत से माँग की कि सरकार को लिखित पक्ष पेश करने का अवसर दिया जाय । इसपर अदालत ने 29 जून तक संक्षिप्त जवाबी हलफनामा पेश करने का समय दिया है ।


