चालक ने बजाया हॉर्न या कंडक्टर चिल्लाया, सरकार ने चालान थमाया
राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है तो वहीं बस अड्डे पर ध्वनि प्रदूषण के लिए बेवजह हॉर्न बजाने के खिलाफ भी अब अभियान शुरू हो गया है

नई दिल्ली। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है तो वहीं बस अड्डे पर ध्वनि प्रदूषण के लिए बेवजह हॉर्न बजाने के खिलाफ भी अब अभियान शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार के इस अभियान में कहा गया है कि बस चालक जहां नाहक हॉर्न नहीं बजाएंगे वहीं यदि उन्होंने हॉर्न बजाया तो जुर्माना भुगतना होगा। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जारी इस फरमान के मुताबिक हॉर्न बजाने पर चालक को 500 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
सरकारी आदेश के मुताबिक हॉर्न बजाने पर ड्राइवर पर 500 रु का जुर्माना लगेगा तो वहीं यदि बस स्टैंड पर कंडक्टर ने जोर-जोर से आवाज़ लगा कर यात्रियों को पुकारा तो उन्हें भी 100 रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि यह जुर्माना बस अड्डे के निकासी गेट पर वसूला जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली में कश्मीरी गेट बस अड्डे के अलावा आनंद विहार और सराय काले खां बस बड्डे आते हैं।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी तक कुल करीबन दो दर्जन चालान भी किए गए हैं। आधिकारिक सूत्र मानते हैं कि जुर्माना के तौर पर नौ हजार से अधिक की राशि भी वसूली गई है। इसमें हॉर्न बजाने पर करीबन डेढ़ दर्जन चालान और आवाज लगाने पर दर्जन भर चालान किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा चालान कश्मीरी गेट पर किए गए हैं और यहां 12 उल्लघंनकर्ताओं के चालान किए गए हैं। इनमें अधिकांश हॉर्न बचाने के लिए दोषी चालक शामिल थे जबकि आवाज लगा कर सवारियां बुलाने के लिए सात चालान किए गए। जबकि आनंद विहार में चार चालकों को हॉर्न बजाने व चार कंडक्टरों को आवाज लगाने के लिए दोषी पाए जाने पर जुर्माना किया गया।


