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राहुल गांधी को सजा देने वाले जज को सुप्रीम कोर्ट से झटका

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाने वाले गुजरात की सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा का प्रमोशन रूक गया है

राहुल गांधी को सजा देने वाले जज को सुप्रीम कोर्ट से झटका
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मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाने वाले गुजरात की सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा का प्रमोशन रूक गया है... सुप्रीम कोर्ट ने सीजेएम हरीश वर्मा के प्रमोशन आदेश पर स्टे लगा दिया है... और इस स्टे के साथ ही ये तय हो गया है कि जज हरीश वर्मा का प्रमोशन की उम्मीद खत्म हो गई है... क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद अब नए सिरे से प्रमोशन की सूची तैयार की जाएगी... सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन के लिए गुजरात हाईकोर्ट की सिफारिश और सिफारिश को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी.... जस्टिस एमआर शाह ने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने याचिका के लंबित होने के दौरान अधिसूचना जारी की... और इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया.... हम हाईकोर्ट और सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा रहे हैं.... दरअसल गुजरात में निचली कोर्ट के 68 जजों को प्रमोशन दिया गया था... और इन जजों में राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज हरीश वर्मा के साथ ही,, मानहानि के केस में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को समन करने वाले जज जयेश एल चोवटिया का भी नाम शामिल है.. प्रमोशन प्रक्रिया में कम अंकों वाले जजों के चयन पर गुजरात दो ज्यूडिशियल ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट की तरफ से अपनाए गए तरीके पर आपत्ति जताई थी.. इस मामले में 8 मई को आखिरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था.. सुप्रीम कोर्ट ने 12 को मई को अपने अंतरिम फैसले में सभी जजों के प्रमोशन पर रोक लगाने का ऐलान किया...सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी कौन सी असाधारण हड़बड़ी थी कि राज्य सरकार पदोन्नति की अधिसूचना जारी करने के लिए दस दिन इंतजार नहीं कर सकी?.... क्या आपका सचिव कानून से ऊपर है?... यह और कुछ नहीं बल्कि इस अदालत और वर्तमान कार्यवाही को खत्म करने का प्रयास है... हम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं... हम किसी का भी करियर खत्म कर सकते हैं... सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को कभी भी ओवररीच करने की कोशिश न करें... सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट और सरकार नोटिफिकेशन गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा यह अंतरिम आदेश है.. लेकिन ये अब तय हो गया है कि सभी जजों की नियुक्ति प्रक्रिया अब नए सिरे से अपनाई जाएगी... और नई प्रक्रिया में कम से कम 40 जजों के नाम बाहर हो सकते हैं....


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