राहुल की नागरिकता मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दों को उठाते हुए। मोदी सरकार से बड़ी-बड़ी अपील करते नज़र आ रहे हैं। वहीं विरोधी दल भी उनपर हमलावर हैं। राहुल की नागरिकता को लेकर लम्बे वक़्त से विवाद छिड़ा हुआ है और अब इसे लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है

दिल्ली। एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दों को उठाते हुए। मोदी सरकार से बड़ी-बड़ी अपील करते नज़र आ रहे हैं। वहीं विरोधी दल भी उनपर हमलावर हैं। राहुल की नागरिकता को लेकर लम्बे वक़्त से विवाद छिड़ा हुआ है और अब इसे लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर अब मोदी सरकार खुद ही घिरती दिखाई दे रही है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले पर जवाब मांग लिया है। दरअसल ये याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की है। उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है। इसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लखनऊ हाईकोर्ट में दाखिल मामले से जुड़ी याचिका काफी व्यापक लगती है। हम नहीं चाहते कि दो हाईकोर्ट में एक जैसी दो याचिकाएं लंबित रहें। कोर्ट ने बीजेपी नेता से पूछा कि लखनऊ हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही के बारे में क्या जानकारी है? इसपर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इसका हमसे कोई लेना-देना नहीं है।
आपको बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी एक याचिका पहले से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पेश की जा चुकी है। याचिकाकर्ता शिशिर का दावा है कि राहुल के पास ‘लाल रंग’ का पासपोर्ट है, जिस पर ब्रिटिश सरकार की मुहर लगी है। जबकि भारत में नागरिकता कानून के तहत कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं ले सकता है। ऐसे में उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाए। इसपर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से 19 दिसंबर तक बताने को कहा है कि क्या राहुल गांधी के पास दो देशों की नागरिकता है? साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ ही जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं से भी हलफनामा दाखिल करने की मांग की है। इसपर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मैं आपराधिक या सिविल कार्यवाही की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं केवल उनकी नागरिकता पर सवाल उठा रहा हूं। जिसपर कोर्ट ने केंद्र सरकार का रुख पूछा है। मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।


