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दक्षिणी दिल्ली निगम का फैसला :पेट्रोल पम्पों पर खोले जाएं शौचालय

पेट्रोल पंप आवंटन में शौचालय की सुविधा ग्राहकों को देने की अनिवार्यता के साथ ही अब स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में सुधार लाने के प्रयासों में तेजी लाते हुए

दक्षिणी दिल्ली निगम का फैसला :पेट्रोल पम्पों पर खोले जाएं शौचालय
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नई दिल्ली। पेट्रोल पंप आवंटन में शौचालय की सुविधा ग्राहकों को देने की अनिवार्यता के साथ ही अब स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में सुधार लाने के प्रयासों में तेजी लाते हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र के सभी पेट्रोल पम्पों में सार्वजनिक शौचालय की सुविधा मुफ्त प्रदान करने के लिये तत्काल कदम उठाने का फैसला लिया है। दक्षिणी दिल्ली निगम क्षेत्र में 150 से अधिक पेट्रोल पम्प हैं और यहां सार्वजनिक शौचालय खोले जाने के बाद जनता को एक हजार से अधिक शौचालय मिल सकेंगे। जिन पेट्रोल पम्पों में सार्वजनिक शौचालय नहीं हैं वहां दो सप्ताह में इनका निर्माण कर उन्हें 15 दिन में चालू करना होगा।

निगम आयुक्त डा. पुनीत कुमार गोयल ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पंपों पर शौचालय सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक शौचालय की संख्या 904 से बढ़ कर 1054 हो जायेगी वहीं 551 सार्वजनिक शौचालय और 353 सामुदायिक शौचालय सामान्य जनों को इस्तेमाल की मुफ्त सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा निगम ने अपने क्षेत्र के होटलों और रेस्तराओं में शौचालय की निशुल्क सुविधा प्रदान कराई है, हालांकि यह सुविधा महिलाओं और बच्चों के लिये है। दक्षिणी दिल्ली निगम ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय किया है कि सभी पेट्रोल पम्पों में चालू व साफ सुथरे सार्वजनिक शौचालय हों।

निगम इस समयसीमा का ध्यान रखने के लिये एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर रहा है। आयुक्त ने निर्धारित समय में सुविधा प्रदान कराने के लिये कुछ दिशा निर्देश जारी किये हैं।

महापौर कमलजीत सहरावत ने कहा कि पेट्रोल पम्पों पर शौचालय स्वच्छ और रखरखावपूर्ण रहने चाहियें और पेट्रोल पम्प के खुले रहने के समय तक सामान्य जनों के लिये खुले होने जरूरी हैं। वहां पानी की आपूर्ति भी आवश्यक है, पेट्रोल पम्पों के मालिकों को पम्प के प्रवेश पर दिशा के लिए 4 गुणा 3 फुट का नोटिस बोर्ड लगाना होगा। निगम लाइसेंस जारी करने के लिये पेट्रोल पम्पों पर काम कर रहे शौचालय होने की शर्त अनिवार्य बनायेगा। लाइसेंस धारकों को इन निर्देशों का पालन करना होगा व उल्लंघन करने वाले मालिकों से सख्ती से निपटा जाएगा।


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