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केरल में अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर सरकार के कदम से हैरान हूं : चिदंबरम

पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के दोषी पाए जाने वालों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश जारी करने के केरल सरकार के कदम से वो 'हैरान' हैं

केरल में अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर सरकार के कदम से हैरान हूं : चिदंबरम
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नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के दोषी पाए जाने वालों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश जारी करने के केरल सरकार के कदम से वो 'हैरान' हैं। उन्होंने ट्वीट किया, "केरल में एलडीएफ सरकार द्वारा बनाए गए कानून से हैरान हूं। सोशल मीडिया पर तथाकथित आपत्तिजनक पोस्ट पर 5 साल की जेल की सजा दी गई है।"

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपमानजनक या धमकी भरे सोशल मीडिया पोस्ट के लिए केरल पुलिस अधिनियम में संशोधन कर जेल की सजा देने के अध्यादेश को मंजूरी दी है।

अधिनियम में शामिल धारा 118ए में कहा गया है कि किसी को भी आपत्तिजनक संदेश भेजने या किसी भी माध्यम से अपमानित करने या धमकी देने वाले को 5 साल की कैद या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

चिदंबरम ने एलडीएफ सरकार पर निशाना साधा और कहा, "विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला को एक ऐसे मामले में फंसाने की कोशिश से मैं चौंक गया, जिसमें जांच एजेंसी ने चार बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरे मित्र सीताराम येचुरी और सीपीआई-एम इन अत्याचारी फैसलों का बचाव कैसे करेंगे?"

मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने 2015 के बार स्कैम मामले में चेन्निथला के खिलाफ जांच को हरी झंडी दी है।


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