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मनी लांड्रिंग मामले में वीरभद्र को दोहरा झटका

शिमला ! मनी लांड्रिंग मामले में हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह को सोमवार को दो झटके लगे हैं। एक तरफ जहां प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने सीएम वीरभद्र सिंह को पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है,

मनी लांड्रिंग मामले में वीरभद्र को दोहरा झटका
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ईडी ने मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए किया तलब

शिमला ! मनी लांड्रिंग मामले में हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह को सोमवार को दो झटके लगे हैं। एक तरफ जहां प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने सीएम वीरभद्र सिंह को पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है, वहीं इस मामले में गिरफ्तार चल रहे एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने सोमवार को सीएम वीरभद्र सिंह को सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी इस मामले में वीरभद्र सिंह के बयान दर्ज करना चाहती है, इसके लिए उन्हें 13 अप्रैल को पूछताछ में शामिल होने का नोटिस दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी आय से ज्यादा सपंत्ति के मामले में सीएम से पूछताछ करेंगे। इससे पहले 1 अक्टूबर को विक्रमादित्य सिंह से ईडी ने दिल्ली में करीब 8 घंटे व सीएम की पत्नी प्रतिभा सिंह से भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी इस मामले में वीरभद्र सिंह के बयान दर्ज करना चाहती है। कुछ और लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं, सीएम वीरभद्र सिंह के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को दिगी हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंद चौहान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जाहिर है कि सीएम वीरभद्र सिंह की कथित संलिप्तता वाले आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच और कोर्ट में सुनवाई का दौर जारी है। आनंद चौहान को बीते साल 9 जुलाई को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। चौहान पर जांच में ईडी के साथ सहयोग न करने, सम्मन न लेने और भूमिगत रहने के आरोप हैं। सीएम वीरभद्र सिंह की कथित संलिप्तता वाले आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच और कोर्ट में सुनवाई के दौर जारी है। जाहिर है कि मनी लांड्रिंग मामले में वीरभद्र सिंह व उनके पारिवारिक सदस्यों ने चौहान से 6 करोड़ से अधिक की बीमा पॉलिसी ली थी। उन्हें 9 जुलाई को चंडीगढ़ से ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। चौहान पर जांच में ईडी के साथ सहयोग न करने, सम्मन न लेने और भूमिगत रहने के आरोप हैं। चौहान ही सीएम के सेब बागीचों की देखभाल करते थे और सेब बेचने का करार भी उनके साथ ही था। कोर्ट ने चौहान की जमानत याचिका को कुछ महीने पहले भी खारिज कर दिया था। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीएम वीरभद्र सिंह तथा अन्य के खिलाफ सीबीआई के आरोप-पत्र पर अब सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।
सोमवार को जारी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली डेट 24 अप्रैल मुकरर की है। बहरहाल, सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल की अदालत में पिछले सप्ताह आरोप-पत्र दाखिल किया था। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीएम वीरभद्र सिंह के अलावा उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह,एलआईसी एजेंट आनंद चौहान, उनके सहयोगी चुन्नी लाल, जोगिंदर सिंह घालटा, प्रेमराज, लवन कुमार रोच, वकमुगाह चंद्रशेखर तथा राम प्रकाश भाटिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है।


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