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सैफ अली खान हमला मामला : मुंबई पुलिस ने किया आरोपी शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका का विरोध

कर्नाटक की एक निचली अदालत ने वीएसएल स्टील्स लिमिटेड द्वारा दायर चेक अनादरण मामले में बुधवार को पूर्व राज्य मंत्री बी नागेंद्र समेत तीन लोगों पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

सैफ अली खान हमला मामला : मुंबई पुलिस ने किया आरोपी शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका का विरोध
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बेंगलुरु। कर्नाटक की एक निचली अदालत ने वीएसएल स्टील्स लिमिटेड द्वारा दायर चेक अनादरण मामले में बुधवार को पूर्व राज्य मंत्री बी नागेंद्र समेत तीन लोगों पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) केएन शिवकुमार ने आरोपी नागेंद्र, अनिल राजशेखर और चंदुरभास्कर को संयुक्त रूप से 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। भुगतान न करने पर तीनों को एक साल की कैद काटनी होगी।

आरोपियों द्वारा जारी किए गए चेक अनादरण होने के बाद यह मामला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों को सजा सुनाते हुए अपना फैसला सुनाया।

गौरतलब है कि नागेंद्र वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं जिसकी फिलहाल जांच चल रही है।


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