राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध है सरकार : पलानीस्वामी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी ने कहा है कि राज्य सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाये सातों लोगों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध है

सालेम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी ने कहा है कि राज्य सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाये सातों लोगों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री पलानीस्वामी ने सोमवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि राज्यपाल जनभवना को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सातों दोषियों की रिहाई को लेकर संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत पारित प्रस्ताव को मंजूरी देंगे।
उन्होंने कहा, “हम उम्रकैद की सजा पाये सभी सातों आरोपियों की रिहाई के पक्ष में हैं। इसी वजह से हमने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पेश किया है और उसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा है। अब इस पर राज्यपाल को फैसला लेना है।”
उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में वर्ष 1991 में हुई श्री गांधी की हत्या के मामले में सजा पाये लोगों की रिहाई के विरोध में दाखिल याचिका को खारिज करने के बाद विभिन्न राजनीति पार्टियों तथा संगठनों की सातों दोषियों की रिहाई की मांग पर टिप्पणी करते हुए यह बातें कहीं।
दो दिन पहले ही पट्टाली मक्कल काचि (पीएमके) संस्थापक डॉ. एस. रामदॉस ने राज्य सरकार से सातों दोषियों रिहाई को लेकर राज्यपाल पर दबाव बनाने की अपील की थी।
उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंध (राजग) सरकार पर ‘आर्म्स एक्ट’ में दोषी सजा पाये संजय दत्त तथा श्री गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगया।
उन्होंने कहा कि यह पता चला है कि महाराष्ट्र सरकार ने श्री दत्त की रिहाई केंद्र सरकार की अनुमति के बिना की थी, जबकि उन्हें मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में केंद्र सरकार के कानून के अनुसार दोषी ठहराया गया था।
उन्होंने कहा कि श्री गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक ए. जी. पेररिवलम द्वारा दाखिल सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जवाब में पुणे जेल के अधिकारियों ने बताया कि श्री दत्त पर उनके आचरण को देखते हुए उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया था।


